राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:
- *अनुच्छेद 153*: राज्य का राज्यपाल¹
- *अनुच्छेद 154*: राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है
- *अनुच्छेद 155*: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
- *अनुच्छेद 156*: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक अपने पद पर बने रहते हैं
- *अनुच्छेद 157*: राज्यपाल बनने की योग्यता निर्धारित की गई है
- *अनुच्छेद 159*: राज्यपाल को अपने पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है
- *अनुच्छेद 161*: राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार नहीं है
- *अनुच्छेद 163*: राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है
- *अनुच्छेद 164*: राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है
- *अनुच्छेद 165*: राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है
- *अनुच्छेद 174*: राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र को समन करने और सत्रावसान करने का अधिकार है²
- *अनुच्छेद 175*: राज्यपाल विधानसभा सत्र को आहूत, सत्रवसान और भंग करने का अधिकार रखते हैं
- *अनुच्छेद 176*: राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है
- *अनुच्छेद 200*: राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है, राज्य के विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है
- *अनुच्छेद 201*: राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है
- *अनुच्छेद 213*: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है
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