भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान के 22 भाग है
भाग 1 - संघ और उनका राज्यक्षेत्र
भाग 2 - नागरिकता
भाग 3 - मूल अधिकार
भाग 4 - राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
4 (क) मूल कर्तव्य
भाग 5 - संघ
भाग 6 - राज्य
भाग 7 - निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
भाग 8 - संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9 - पंचायत
9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां
भाग - 10 - अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
भाग 11 - संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग - 12 - वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
भाग - 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भाग - 14 - संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
14 (क) अधिकरण
भाग 15 - निर्वाचन
भाग 16 - कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग 17 - राज्य भाषा
भाग 18 - आपात उपबंध
भाग 19 - प्रकीर्ण
भाग 20 - संविधान का संशोधन
भाग 21 - अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
भाग 22 - संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
महत्वपूर्ण अनुच्छेद 
अनुच्छेद 1 :- भारत अर्थात India राज्यों का संघ होगा।
अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 :- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक।
अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 :- उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 19 :- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 A :- सूचना का अधिकार
अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21 A :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
NOTE - निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है।
अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात श्रम पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 24 :- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नही कराया जा सकता है।
अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 32 :-संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा)
अनुच्छेद 39 A :- सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 44 :- समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद 48 A :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अनुच्छेद 51 A :- मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली
अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
अनुच्छेद 93: लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 98: संसद का सचिवालय
अनुच्छेद 100 (3): संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या बटे दसवाँ भाग है।
अनुच्छेद 106: संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 108: कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 110: धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
अनुच्छेद 117: वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 137: निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 143: उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक
अनुच्छेद 149 : भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित
अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित
अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156: राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157: राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित।
अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद 166 : राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित।
अनुच्छेद 168: राज्यों के विधानमंडलों का गठन
अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदोउपाध्यक्ष
अनुच्छेद 178: विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 182: विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और
उसके पद की शर्ते
अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 239(2): राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।
अनुच्छेद 243 : पंचायत से संबंधित।
अनुच्छेद 243 (क): ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 (ख): पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243 (थ): नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 262: अंतर्राज्यीय नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन
अनुच्छेद 263: अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 324 : निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 332; राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338 (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद 339: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद 340: पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद 341: अनुसूचित जातियाँ
अनुच्छेद 342: अनुसूचित जनजातियाँ
अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा
अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
अनुच्छेद 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ
अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश
अनुच्छेद 352: आपातकाल की उद्घोषणा
अनुच्छेद 356: राज्यों में सांवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 360: वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 368: संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
अनुच्छेद 395 : संविधान को अपनाने से पूर्व भारत में लागू कुछ कृत्यों को निरस्त करने के लिए कानूनी ढाँचा निर्धारित करता है
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